पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने स्पा सेंटरों को खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। लेकिन स्पा सेंटरों में क्रॉस-जेंडर मालिश की अनुमति नहीं होगी। इस संबंध मेंनगर निगम की तरफ से दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं कि स्पा सेंटरों में कमरों के दरवाजे के अंदर कोई कुंडी और बोल्ट नहीं होना चाहिए और सेल्फ क्लोजिंग दरवाजे की व्यवस्था होगी।
स्पा सेंटरों के नये नियमों के मुताबिक अब सभी ग्राहकों को पहचान पत्र मुहैया कराना आवश्यक होगा और फोन नंबर के साथ आईडी पहचान सहित उनके संपर्क को पंजीकृत किया जाएगा। स्पा सेंटर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 9 बजे के बीच खुले रहेंगे। यह जानकारी देते हुए पूर्वी निगम के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल तथा स्थायी समिति के चेयरमैन वीएस पवार ने बताया कि स्पा सेंटरों में पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग चेंजिंग रूम होंगे। उन्होंने कहा कि स्पा सेंटरों से संबंधित नए नियमों के तहत मालिश करने वाले व्यक्ति के पास फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर तथा अन्य तरह का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इतना ही नहीं स्पा सेंटर के मालिक को अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन से सत्यापन प्राप्त करना जरूरी होगा।
उन्होेंने कहा कि अगर किसी भी स्पा केंद्र में जिस्मफरोशी से जुड़ी गतिविधियां पाई जाती हैं तो उसके खिलाफ वेश्यावृति निरोधक अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी भी व्यक्ति को स्पा सेंटर में जिस्मफरोशी की गतिविधी की भनक लगती है तो वह 112 या 118 नंबर पर कॉल करके इसकी सूचना दे सकता है। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि स्पा सेंटर में रिकॉर्डिंग सुविधा तो होनी ही चाहिए साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। सेंटर में होनी वाली रिकॉर्डिंग को करीब तीन माह तक सुरक्षित रखना होगा।