हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में आठ साल के एक बच्चे को बैठाए जाने के मामले का संज्ञान लेते हुए कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा (Bhupinder Singh Hooda) और पार्टी के दो अन्य विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
बाल अधिकार आयोग ने इस कृत्य को बच्चे के साथ क्रूरता और सार्वजनिक रूप से शर्मसार करने वाला करार देते हुए गुरुवार को नोटिस जारी किया। यह मामला पिछले महीने का है, जब कांग्रेस विधायकों ने राज्य में कथित पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई और बढ़ती हुई अपराधिक घटनाओं के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए हरियाणा विधानसभा तक मार्च निकाला था।
विरोध प्रदर्शन के तहत आठ साल एक के बच्चे को साइकिल रिक्शा में बिठाया गया था और उसके हाथ में एक तख्ती दी गई थी। बाल अधिकार आयोग ने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए किसी बच्चे को रिक्शे पर जबर्दस्ती बैठाना एक प्रकार की क्रूरता है।
आयोग ने कहा कि इस प्रकार के कृत्य के लिए किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और भारतीय दंड संहिता समेत कानून के अन्य प्रावधानों के तहत दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है।
आयोग ने इस मामले में हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा और कांग्रेस विधायक शकुंतला खटक और कुलदीप वत्स को जवाब दाखिल करने के लिए पांच दिन का समय दिया है।