दिल्ली की एक अदालत ने एक युवती की फांसी लगाकर संदिग्ध मौत पर दिल्ली पुलिस को कानून के उचित प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने महिला की मां की शिकायत के आधार पर आईपीसी धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) चंदर जीत सिंह ने संबंधित थाने को कानून के उचित प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत का यह आदेश मृतक महिला मां की उस याचिका पर आया है जिसमें उसने अपनी बेटी की संदिग्ध मौत पर आरोपी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी।
वकील दर्शन के अनुसार, शिकायतकर्ता को इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर अस्पताल से फोन आया और जब वह वहां पहुंची तो डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी मौत हो गई है और वह खुद नहीं मरी है।
शिकायतकर्ता शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल में छोड़कर थाने गई जहां कथित आरोपी सैय्यद मुशदीक रिजवी पहले से बैठा हुआ था। उसने बताया था कि मोबाइल फोन को लेकर कुछ झगड़ा हुआ था, जो मृतका ने उसे नहीं दिया था और वह चला गया था। जब वह वापस आया, तब तक महिला ने फांसी लगा ली थी।
शिकायतकर्ता के वकील दर्शन ने अदालत को बताया कि 10 फरवरी, 2021 को शिकायतकर्ता को उसके बेटे का फोन आया और उसने बताया कि मृतका के साथ कुछ हुआ है और जब उसने रिजवी को फोन किया तो उसने उससे कहा कि उसे आना चाहिए क्योंकि उसकी बेटी की मौत हो गई है।
शिकायतकर्ता ने अदालत को बताया कि उसकी बेटी और रिजवी फरवरी 2017 से साथ रह रहे थे, उस वक्त वह केवल 14 साल की थी। मां ने कहा कि उनकी बेटी फांसी नहीं लगा सकती क्योंकि कहानी से यह असंभव लगता है और बाद में अंतिम संस्कार के समय मृतक के शरीर पर कुछ सूजन और अन्य निशान देखे गए। वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता अगले ही दिन पुलिस थाने पहुंचा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
दिल्ली पुलिस ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक्शन टेकन रिपोर्ट दायर की, जिसमें कहा गया है कि मौत का कारण फांसी के कारण दम घुटना है।
अदालत ने कहा कि यह भी बताया गया है कि रिजवी ने बताया था कि उन्हें मृतका के कार्यस्थल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वह केवल यह जानता था कि वह द्वारका के किसी होटल में काम करती थी। यह एक बहुत ही पेचीदा पहलू है क्योंकि आमतौर पर व्यक्ति के पास अपने साथी के बारे में यह जानकारी होती है, रिपोर्ट में यह भी आया है कि सैयद और उसके माता-पिता को मृतका की फांसी के बारे में पता था।
अदालत ने कहा कि एक इंसान की जान चली गई है। हालांकि, श्मशान घाट में मौत का कारण एक लंबी बीमारी के रूप में बताया गया है। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि उसे बताया गया था कि मृतका ने खुद को फांसी पर लटकाने के लिए 20 लीटर पानी की बोतल का इस्तेमाल किया था, लेकिन पुलिस द्वारा उसे जब्त या बरामद नहीं किया गया है।
अदालत ने कहा कि ऐसे तथ्य हैं जिनकी जांच की आवश्यकता है जैसे कि मृतका ने कैसे या किस चीज का उपयोग करके खुद को फांसी लगाई और प्रस्तावित आरोपी के खिलाफ यह आरोप लगाया गया कि उसने कहा कि मृतका द्वारा खुद को फांसी लगाने से ठीक पहले झगड़ा हुआ था।