हरियाणा सरकार ने रविवार को कोविड लॉकडाउन की अवधि 15 दिन के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया और पहले दी गई ढील जारी रखने की अनुमति दी। राज्य में रेस्तरां, बार, मॉल, क्लबहॉउस और दुकानें खोलने की इजाजत है। मुख्य सचिव विजय वर्धन ने रविवार को जारी एक आदेश में कहा है, हरियाणा राज्य में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को अगले एक और पखवाड़े, 23 अगस्त (शाम पांच बजे) से छह सितंबर (सुबह पांच बजे तक) के लिए विस्तार दिया जाता है। इसके साथ ही पूर्व में जारी आदेशों में दिए गए दिशा निर्देशों को लागू किया जाएगा।
आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी किए गए। पहले जिन गतिविधियों की अनुमति थी उनमें विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थानों या सरकारी विभागों द्वारा आयोजित प्रवेश या भर्ती परीक्षाएं करवाने की अनुमति थी। आदेश में कहा गया कि सामाजिक दूरी, साफ-सफाई और बैठने की क्षमता के संबंध में सभी निर्देशों का पालन करना होगा।
राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सलाह दी गयी है कि वे अगले शैक्षणिक सत्र से विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने की योजना बनाएं और कार्यक्रम को राज्य सरकार के संबंधित विभाग के साथ साझा करें। राज्य सरकार ने लॉकडाउन को ‘महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा नाम दिया है। सबसे पहले तीन मई को लॉकडाउन लगाया गया था जिसे बाद में साप्ताहिक आधार पर आगे बढ़ाया गया। हालांकि, नौ अगस्त से इसे एक पखवाड़े के लिए बढ़ा दिया गया।