महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 पाबंदियों में और ढील देते हुए 15 अगस्त से मॉल, रेस्तरां को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुला रखने की अनुमति देने का बुधवार को फैसला किया। हालांकि, इसके साथ यह शर्त भी होगी कि सभी कर्मचारियों का पूरी तरह से टीकाकरण होना चाहिए। इसके अलावा, दुकानें भी रात 10 बजे तक खुली रखने की अनुमति दी गई है।
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने साप्ताहिक कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि स्पा और जिम को भी इस शर्त पर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी जाएगी कि इन प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारी दोनों टीके की दोनों खुराकें ले चुके हों। मंत्री ने कहा इनडोर खेलों की अनुमति होगी, लेकिन सिनेमा हॉल और उपासना स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
उन्होंने कहा कि खुले स्थानों में होने वाली शादियों में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। जबकि बंद हॉल में होने वाले कार्यक्रमों में 100 या कार्यक्रम स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी। टोपे ने कहा, ”शॉपिंग मॉल, होटल, जिम, स्पा और दुकानों को इस शर्त पर रात 10 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी जाएगी कि इन प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारियों ने कोविड -19 टीके की दोनों खुराक ले ली हों।”
टोपे ने कहा कि इन स्थानों पर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कामकाज होगा। कोविड-19 से संबंधित राज्य का कार्यबल 17 अगस्त से स्कूल और कॉलेज खोलने के पक्ष में नहीं है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अंतिम निर्णय लेने के लिए आज रात कार्यबल के सदस्यों से मिलने वाले हैं।