हरियाणा में कोरोना वायरस का कहर कम होने के लगा है इसलिए सरकार ने यहां कोरोना प्रतिबंधों में छूट देने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार ने 23 अगस्त तक ‘सुरक्षित हरियाणा’ के तहत कोविद -19 प्रतिबंधों के विस्तार की घोषणा की है। नए दिशानिर्देशों के तहत, रेस्तरां, बार, जिम और स्पा को उनकी बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ खोलने की अनुमति है। राज्य से नाइट कर्फ्यू भी हटा लिया गया है, हालांकि कोरोना प्रतिबंधों में 23 अगस्त के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन सराकर ने कई सुविधाओं को फिर से खोलने की अनुमति देदी है।
मुख्य सचिव विजय वर्धन द्वारा सभी जिला उपायुक्तों और हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को रविवार को जारी आदेश के अनुसार, समग्र कोविड -19 प्रतिबंधों की अवधि 23 अगस्त को सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी गई है। आदेश में आगे कहा गया है कि कुछ छूट दी जा रही है जिनका ऑफर सोमवार सुबह 5 बजे से लागू होगा।
हरियाणा में रविवार को 18 ताजा कोविड -19 मामले दर्ज किए और एक मौत की सूचना दी, जिससे कुल कोविड -19 टोल 7.7 लाख हो गया। सबसे ज्यादा मामले गुड़गांव (9), पांच फरीदाबाद और दो रोहतक से सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में 22 लोग बीमारी से उबर भी चुके हैं। राज्य में सक्रिय मामले 685 हैं, जबकि अब तक 9,648 लोगों की मौत हो चुकी है।
ये हैं गाइडलाइन्स:
• रेस्तरां, बार, जिम और स्पा को 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति है।
• सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी प्रकार की दुकानों और मॉल को खोलने की अनुमति है।
• स्वीमिंग पूल भी उचित कोविड मानदंडों के साथ खुल सकते हैं।
• गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस/बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकते हैं। हालांकि, सरकार ने प्रबंधन को सलाह दी कि भीड़भाड़ से बचने के लिए सदस्यों/आगंतुकों को अलग-अलग तरीके से खेलने की अनुमति दें।