राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना कार्रवाई याचिका दायर करने वाले एक वकील ने अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वकील एम.एल. शर्मा से कहा कि अगर रजिस्ट्री ने क्रमांकित किया है, तो उनकी याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। वकील शर्मा ने कहा कि मैंने राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है।
चीफ जस्टिस एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने वकील से कहा कि यदि यह क्रमांकित है, तो हम इसकी सुनवाई के लिए तारीख तय करेंगे। याचिका के अनुसार, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के प्रमुख प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री ने संयुक्त रूप से फैसला किया तथा राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह नियुक्ति प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है।
शर्मा ने अपनी याचिका में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, ”डीजीपी के रूप में नियुक्ति से पहले व्यक्ति की कम से कम तीन महीने की सेवा शेष होनी चाहिए।
1984 बैच के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को 27 जुलाई को दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति 31 जुलाई को उनकी रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले हुई थी।