पुलिस कर्मियों द्वारा अदालती कार्यवाही के दौरान मोबाइल से की जाने वाली रिकॉर्डिंग पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इसे बेहद गंभीरता से लेते हुए ऐसे पुलिस कर्मियों पर अदालत की अवमानना की कार्यवाही की बात कही है।
जानकारी के अनुसार, गौतमबुद्ध नगर की जिला अदालत ने पुलिस कर्मियों द्वारा मोबाइल फोन से की जाने वाली रिकॉर्डिंग को आपत्तिजनक बताया है। कोर्ट ने आगे से सभी पुलिस वालों कोर्ट में प्रवेश करने से पहले अपने मोबाइल फोन बंद कर बाहर ही रख कर आने को कहा है। आदेश का पालन नहीं करने वालों पर अवमानना की कार्रवाई होगी।
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गौतमबुद्ध नगर न्यायालय के प्रथम पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. सुरेश कुमार की ओर से 23 जुलाई को जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह तथ्य संज्ञान में आया है कि पुलिस कर्मी न्यायालय में अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग करते हैं, जो बेहद आपत्तिजनक है। अत: इस न्यायालय में तैनात कोर्ट मोहर्रिर एनं कर्मचारियों को निर्देश दिया जाता है कि वह पुलिस कर्मियों के मोबाइल फोन बंद कराकर न्यायालय के बाहर ही रखना सुनिश्चित करें।
आदेश में कहा गया है कि यदि न्यायालय में किसी भी पुलिस कर्मी का मोबाइल फोन चालू अवस्था में पाया गया तो उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही के लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला संदर्भित किया जाएगा।