गुरुग्राम के पटौदी स्थित रामलीला मैदान में चार जुलाई को धर्मांतरण को लेकर आयोजित की गई एक महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार किए गए रामभ क्त गोपाल शर्मा (Ram Bhakt Gopal) की जमानत याचिका गुरुग्राम की अदालत ने खारिज कर दी है। गोपाल शर्मा के वकील ने कहा कि वह जमानत के लिए अब सेशन कोर्ट में अपील करेंगे।
गौरतलब है कि गोपाल शर्मा पर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करने का भी आरोप है। गुरुवार को पटौदी के कोर्ट नंबर 2 में जज मोहमद साबिर के समक्ष गोपाल शर्मा की जमानत को लेकर सुनवाई पूरी हुई। सुनवाई के बाद जज ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
गांव जमालपुर निवासी दिनेश ने पुलिस को शिकायत दी थी कि चार जुलाई को पटौदी के रामलीला मैदान में महापंचायत का आयोजन हुआ था। महापंचायत में गोपाल शर्मा उर्फ राम भक्त गोपाल ने भड़काऊ भाषण दिया था। उनको आशंका है कि भाषण से दंगे भड़क सकते हैं और कानून-व्यवस्था भी खराब हो सकती है।
महापंचायत में उनका भाषण धार्मिक भावनओं को भड़काने वाला था। उनका भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उसका लिंक पुलिस को भेजा गया था। इस महापंचायत में सैकड़ों लोगों के मौजूद होने की बात बताई गई थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर रामभक्त गोपाल शर्मा को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया था।