हरियाणा में कोरोना वायरस के नए मामलों में गिरावट के बाद ‘सुरक्षित हरियाणा’ कुछ छूट के साथ 12 जुलाई की सुबह 5 बजे से 19 जुलाई की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है। हरियाणा सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक शादियों और अंत्येष्टि के लिए सभाओं में अधिकतम 100 लोगों की अनुमति दी गई है। खुले स्थानों में इनकी अधिकतम संख्या 200 हो सकती है। वहीं, स्पा को भी 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है।
राज्य में स्पा अब सुबह 6 बजे से रात 8 तक खोले जा सकते हैं। वहीं, कुछ वैसे प्रतिभागियों के लिए स्विमिंग पूल को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है जो किसी ईवेंट में हिस्सा लेने वाले हैं। इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा।
वहीं, सिनेमा हाल को भी 50 फीसदी क्षमता और कोविड-19 नियमों के पालन के आधार पर खोलने की अनुमति दी गई गई। इसके साथ-साथ सभी दुकानों को सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। शॉपिंग मॉल के खुलने का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोले जा सकते हैं।