दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर को आठ जुलाई तक यह बताने का आदेश दिया है कि नए आईटी नियमों के अनुपालन में वह स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति कब करेगा। ट्विटर ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसके द्वारा स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।
हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए ट्विटर को 2 दिन के भीतर यह बताने के लिए कहा है वह कब तक नए आईटी कानून के तहत स्थानीय शिकायत अधिकारी नियुक्त करेगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अब तक शिकायत अधिकारी नियुक्त नहीं किए जाने पर ट्विटर को कड़ी फटकार लगाई। इससे पहले ट्विटर ने हाईकोर्ट में माना कि उसने अब तक पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा जारी नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन नहीं किया है।
जस्टिस रेखा पल्ली ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि अदालत को यह सूचित नहीं किया गया था कि स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी (आरजीओ) की इससे पहले नियुक्ति केवल अंतरिम आधार पर थी, जिनकी ओर से पहले ही इस्तीफा दिया जा चुका है।
हाईकोर्ट ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अब वह ट्विटर को किसी तरह की राहत नहीं दे सकते और केंद्र सरकार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। कोर्ट ने वकील आचार्य की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है। याचिका में आरोप लगाया गया है माइक्रो ब्लॉगिंग प्लैटफॉर्म ट्विटर ने समय सीमा समाप्त होने के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा जारी नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों का पालन नहीं किया है।