दिल्ली पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान सख्ती दिखाते हुए कोविड-19 संबंधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले 1.60 लाख से अधिक लोगों पर जुर्माना लगाया। इनमें सबसे अधिक चालान मास्क नहीं पहनने को लेकर काटे गए हैं। आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई है।
आंकड़ों के मुताबिक, 19 अप्रैल से दो जुलाई के बीच 1.37 लाख लोगों पर मास्क नहीं पहनने को लेकर जुर्माना लगाया गया, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन करने के मामले में 22 हजार चालान काटे गए।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले महीने लॉकडाउन संबंधी पाबंदियों में कई प्रकार की छूट देते हुए कहा था कि कोविड की स्थिति में सुधार को देखते हुए राजधानी की अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाना भी आवश्यक है।
दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) अनिल मित्तल की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, राजधानी में लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 संबंधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के मामले में 1,62,526 चालान काटे गए हैं।
दिल्ली में मास्क नहीं पहनने को लेकर 1,37,872 चालान काटे गए, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन करने के मामले में 22,874 लोगों पर जुर्माना लगाया गया। वहीं, बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र कर कार्यक्रम करने के मामले में 1,552 चालान जारी किए गए, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के मामले में 72 लोगों पर जुर्माना लगाया गया तथा शराब, पान, गुटखा और तंबाकू का सेवन करने के मामले में 156 लोगों पर कार्रवाई की गई।
दिल्ली सरकार ने पिछले महीने लॉकडाउन संबंधी पाबंदियों में ढील देते हुए शराब की दुकानों समेत सभी प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल और होटलों में 50 लोगों की क्षमता के साथ शादी समारोह आयोजित करने की अनुमति भी दी। योग केन्द्रों और जिम को खोलने की भी इजाजत दे दी गई है।
हालांकि, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के आदेश के अनुसार, स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क फिलहाल बंद रहेंगे।