दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह से मंगलवार को पूछा कि क्या उसे देश की न्यायिक व्यवस्था और संविधान में विश्वास है?
विशेष न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान शब्बीर शाह के वकील से यह सवाल किया। न्यायाधीश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान वकील एम.एस. खान से कहा कि वो अपने मुवक्किल से पूछें कि क्या उन्हें न्यायिक व्यवस्था और भारतीय संविधान में विश्वास है?
इस पर वकील ने जवाब दिया कि शाह को देश की व्यवस्था और कानून पर पूरा भरोसा है। न्यायाधीश ने कहा, “उनसे व्यक्तिगत रूप से पूछें और एक जुलाई को अदालत को सूचित करें।” शब्बीर शाह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शाह की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए अदालत को आश्वस्त किया है कि वह छह महीने में साक्ष्य का समापन कर देगी क्योंकि उसे मामले में कई गवाहों का परीक्षण करना है।
अभियोजन के अनुसार, अगस्त 2005 में, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कथित हवाला डीलर अहमद वानी को गिरफ्तार किया था और दावा किया था कि उसके पास से 63 लाख रुपये बरामद किए गए हैं, जिनमें से 52 लाख रुपये कथित तौर पर शब्बीर शाह को दिए जाने थे।
अभियोजन के अनुसार, जांच के दौरान अहमद वानी ने दावा किया था कि उसने शाह को 2.25 करोड़ रुपये दिए थे। ईडी ने बाद में 2007 में शाह और वानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था।