गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक मुस्लिम बुजुर्ग के साथ कथित मारपीट और दाढ़ी काटने के मामले में पीड़ित को साथ लेकर भ्रामक फेसबुक लाइव करने और मामले को सनसनीखेज बनाने के आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता उमेद पहलवान के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लगाने की कवायद शुरू हो गई है।
इस मामले में उमेद पहलवान पहले से डासना जेल में बंद है। पुलिस उपमहानिरीक्षक अमित पाठक ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एनएसए लगाने की कवायद शुरू कर दी गई है। बहुत जल्द ही जरूरी औपचारिकता पूरी कर यह कार्रवाई कर दी जाएगी।
गौरतलब है कि पांच जून को बुलंदशहर के अनूपशहर के रहने वाले बुजुर्ग अब्दुल समद के साथ मारपीट और दाढ़ी काटने की वारदात हुई थी। उसके बाद आरोपी उमेद पहलवान ने पीड़ित को साथ में लेकर कथित तौर पर भ्रामक फेसबुक लाइव कर मामले को सनसनीखेज बनाया था। आरोप है कि इस फेसबुक लाइव के दौरान आरोपी ने दो समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाने और दंगा भड़काने की भी पूरी कोशिश की थी।
वहीं इस साजिश का खुलासा होने के बाद आरोपी फरारी के दौरान पीड़ित को भी साथ लेकर अंडरग्राउंड हो गया था। इस दौरान आरोपी ने पीड़ित से एक शपथ पत्र भी बनवा लिया था, जिसमें बताया गया था कि इस पूरे प्रकरण में उमेद को पीड़ित ने गुमराह किया था।
इस घटना के बाद गाजियाबाद पुलिस ने लोनी बॉर्डर थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उमेद पहलवान को 19 जून को दिल्ली से गिरफ्तार किया था।
उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153ए (धर्म, वर्ग आदि के आधार पर समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना), 295ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वास का अपमान करने का इरादा) और 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 505 (सार्वजनिक शरारत) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
बता दें कि एनएसए के तहत केस दर्ज होने के बाद आरोपी को एक साल की अवधि के लिए जेल में रखा जा सकता है, जो हर तीन महीने में हाईकोर्ट द्वारा समीक्षा के अधीन है।