हरियाणा सरकार ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन को 28 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। लेकिन इस बार प्रतिबंध पहले जैसे नहीं होंगे और बड़े पैमाने पर सरकार की ओर से नियमों में ढील भी दी गई है। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी विजय वर्धन की ओर से जारी आदेश में शादियों और अंतिम संस्कार में लोगों की संख्या को लेकर भी छूट दी गई है। इसके अलावा कॉरपोरेट ऑफिसों को 100 फीसदी क्षमता के साथ चलाए जाने की छूट भी दी गई है। आइए जानते हैं, हरियाणा में कोरोना की नई गाइडलाइंस के तहत किन चीजों की रहेगी राहत और किन पर रोक…
– शादी, अंतिम संस्कार में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। हालांकि शादी के दौरान सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़क आदि पर बारात निकालने की अनुमति नहीं होगी। परिसर के अंदर ही आयोजन करने की छूट होगी।
– कॉरपोरेट दफ्तरों को नई गाइडलाइंस में बड़ी राहत दी गई है। इन संस्थानों में अब 100 फीसदी क्षमता के साथ काम हो सकेगा। हालांकि सैनिटाजेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी जरूरी प्रोटोकॉल्स के सख्ती से पालन की हिदायत भी दी गई है।
– क्लब हाउस, रेस्तरां, बार और गोल्फ कोर्सेज को सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। हालांकि इनमें कुल क्षमता के 50 फीसदी के बराबर लोगों को मौजूद रहने की ही अनुमति होगी।
– कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए दुकानों को सुबह 9 बजे से राहत 8 बजे तक के लिए खोलने की छूट दी गई है।
– रेस्तरां, बार, होटल और मॉल्स को भी खोलने की अनुमति दी गई है। इनकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक की होगी। हालांकि इनमें भी 50 फीसदी से ज्यादा लोगों मौजूदगी की अनुमति नहीं होगी।
– शॉपिंग मॉल्स को सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक खोलने की परमिशन दी गई है।
– स्विमिंग पूल और स्पा को अब भी बंद रखने का फैसला लिया गया है।