भारतीय जांच एजेंसियों ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चौकसी के खिलाफ डोमिनिका हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। हलफनामा को लेकर सीबीआई डीआईजी का कहना है कि मेहुल चोकसी कई कंपनियों के पीछे का मास्टरमाइंड था और उसने और अन्य लोगों ने बैंक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग करके अनधिकृत रूप से क्रेडिट जुटाने के लिए बैंक के अधिकारियों के साथ साजिश रची है।
सीबीआई ने डोमिनिका में कहा है कि जांच के दौरान मेहुल चोकसी को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, लेकिन उसके ठिकाने का पता नहीं था और वह भारत में नहीं था। बता दें कि डोमिनिका हाईकोर्ट ने शनिवार को मेहुल चोकसी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने स्थानीय मीडिया के हवाले से यह जानकारी दी है कि हाईकोर्ट ने इस आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके भागने का जोखिम है।गौरतलब है कि गत 23 मई को चोकसी एंटीगुआ एवं बारबुडा से रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गया था और उसे पड़ोसी देश डोमिनिका में अवैध प्रवेश करने पर पकड़ा गया था। उस पर अवैध प्रवेश के आरोप लगे हैं। वह साल 2018 से ही एंटीगुआ में नागरिक के तौर पर रह रहा है। हालांकि, मेहुल के वकीलों का आरोप है कि उसे अगवा करके डोमिनिका ले जाया गया है।