कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होने के साथ ही सोमवार से गाजियाबाद और नोएडा अनलॉक हो जाएगा। कंटनेमेंट जोन के बाहर 38 दिन बाद सोमवार सुबह से बाजार शाम सात बजे तक सप्ताह में पांच दिन खुलेंगे। शनिवार और रविवार को साप्तहिक बंदी रहेगी। दोनों दिन सेनेटाइजेशन और फॉगिग कराई जाएगी। वहीं मॉल, सिनेमा हॉल, शैक्षिक संस्थान अभी पूरी तरह बंद रहेंगे। हालांकि कोरोना के 600 से ज्यादा केस होने पर पूर्व की तरह लॉकडाउन लगाया जा सकता है।
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा था। व्यापार,उद्योग, मॉल,शैक्षिक संस्थान आदि बंद किए गए। शुरूआत में सप्ताह में केवल शनिवार और रविवार का लॉकडाउन रहा। इसके बावजूद कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले गए। मौत के आंकड़े भी बढ़ने लगे। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए पूरी तरह 30 अप्रैल से छह जून तक लॉकडाउन रहा। जनपद में कोरोना की रफ्तार अब धीमी पड़ गई है। सक्रिय मरीज कम होने लगे हैं इसलिए गाजियाबाद सोमवार को अनलॉक हो जाएगा। शासन की गाइडलाइन के अनुसार बाजार और उद्योग खोले जाएंगे। अन्य गतिविधियां भी कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार होंगी। सभी जगह दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी का पालन कराया जाएगा। नियम तोड़ने वालों पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।
यह खुलेंगे
-सभी बाजार सुबह सात से शाम सात बजे तक खुलेंगे।
-सप्ताह में शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहेंगे।
-कोरोना अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूरी उपस्थिति रहेगी। शेष सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मी रहेंगे। उन सभी को रेटोशन से बुलाया जाएगा।
-प्रत्येक निजी कंपनी में कोविड हेल्प डेस्क बनाई जाएगी।
-औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। इन संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी अपना पहचान पत्र या इकाई के प्रमाण पत्र के आधार पर आने और जाने की अनुमति रहेगी। प्रत्येक इकाई में कोविड हेल्प डेस्क बनेगी।
-सब्जी मंडी पूरी तरह खुलेंगी। घनी आबादी में स्थित सब्जी मंडी को प्रशासन खुले स्थान पर संचालित कराएगा।
-रेलवे स्टेशन एवं रोडवेज बस में दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी की अनिवार्यता रहेगी। इसी के साथ स्क्रीनिंग और एंटीजन टेस्टिंग की जाएगी। कोरोना के मरीज पाए जाने पर अस्तपाल भेजा जाएगा।
-बैंक, बीमा कंपनी, भुगतान प्रणाली और अन्य दफ्तर खुले रहेंगे।
-एक्सप्रेसवे और हाईवे किनारे ढाबे खुलेंगे।
-रेहड़ी पटरी, ठेली खोमचे आदि खुलेंगे।
-ट्रांसपोर्ट कपंनी के कार्यलय,लॉजिस्टिक कंपनी के दफ्तर, वेयर हाउस खुलेंगे।
– कंटेनमेंट जोन छोड़कर शेष स्थानों में धार्मिक स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर पांच लोग ही जा सकेंगे।
-जनपद के अंदर बसों का संचालन किया जाएगा। यात्रियों के लिए मास्क लगाना जरूरी किया गया है। सभी यात्रियों की जांच कराई जाएगी।
-ऑटो और ई-रिक्शा में तीन और चार पहिया वाहन में चार लोग बैठ सकेंगे।
-अंडे, मांस और मछली की दुकाने पर्याप्त सफाई के साथ खुलेंगी।
-जनपद में गेहूं क्रय केंद्र और राशन की दुकानें खुलेंगी।
– उद्यान विभाग की नर्सरी खुलेंगी
-राजस्व और चकबंदी कोर्ट कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत खुलेंगे।
-सरकारी और निजी निर्माण कार्य कराए जाएंगे।
यह बंद रहेंगे
-स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग प्रशासनिक कार्य के लिए खुले रहेंगे।
-रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, लेकिन होम डिलीवरी चालू रहेगी।
-कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे।
शादियों और अन्य कार्यक्रम के लिए यह नियम
-बंद स्थानों या खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 अतिथियों को मास्क लगाने की शर्त पर बुलाया जा सकता है।
-आयोजन या समारोह स्थलों पर बैठने की व्यवस्था दो गज की दूरी रहेगी।
-साफ-सफाई, सेनेटाइजेशन आयोजन स्थल पर कराया जाएगा।
-शव यात्रा में केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।