क्रिकेटर से राजनेता बने गौतम गंभीर और दिल्ली के विधायक प्रवीण कुमार को अवैधथ तरीके से कोरोना की दवा जमा करने का दोषी पाया गया है। बीजेपी सांसद की संस्था गौतम गंभीर फाउंडेशन को कोविड-19 मरीजों को अनधिकृत रूप से फैबीफ्लू दवा देने और जमा करने का दोषी पाया गया है। ये बात दिल्ली ड्रग कंट्रोलर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताई।
ड्रग कंट्रोलर की तरफ से अदालत में पेश हुईं वकील नंदिता राव ने कहा कि क्रिकेटर की फाउंडेशन ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत अपराध किया है। फाउंडेशन अवैध तौर पर दवाओं को जमा करने का दोषी है। इसी एक्ट के तहत आम आदमी पार्टी के विधायक प्रवीण कुमार भी दोषी पाए गए हैं।
कोर्ट ने राव से पूछा कि क्या ड्रग कंट्रोलर द्वारा पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट केवल गंभीर के संबंध में है या उसका प्रवीण कुमार से भी संबंध है? इसपर जवाब देते हुए राव ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट विधायक प्रवीण कुमार से भी संबंधित है और हमने उन्हें भी दोषी पाया है।
हाईकोर्ट ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई को सूचीबद्ध किया है। कोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने उसे इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है।
बता दें कि हाईकोर्ट दीपक कुमार द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें गंभीर और मामले में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था वह ड्रग कंट्रोलर द्वारा दायर रिपोर्ट से पूरी तरह से असंतुष्ट है। ऐसा लगता है कि ड्रग कंट्रोलर ने इसमें शामिल कानूनी पहलुओं को नहीं देखा।