दिल्ली के साकेत कोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली के रेस्टोरेंट्स में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की जमाखोरी और कालाबाजारी से जुड़े एक मामले में आरोपी कारोबारी नवनीत कालरा को शनिवार को जमानत दे दी है। कालरा को अदालत से सशर्त जमानत मिली है। कालरा तीन जून तक न्यायिक हिरासत में है।
दिल्ली पुलिस ने आज कालरा की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि कालरा ने ‘व्हाइट कॉलर क्राइम’ को किया और मृत्यु शैय्या पर लेटे मरीजों को अत्यधिक दामों पर मेडिकल उपकरण बेचकर मुनाफा कमाया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कालरा की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कथित जमाखोरी करने और उन्हें ऊंचे दामों पर बेचने के लिए 17 मई को गिरफ्तार किए गए आरोपी नवनीत कालरा की जमानत प्रदान कर दी।
दिल्ली पुलिस की तरफ से पैरवी कर रहे अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने अदालत से कालरा की जमानत याचिका खारिज करने का अनुरोध करते हुए कहा था कि आरोपी की मंशा लोगों को ठगने और मुनाफा कमाने की थी। यह व्हाइट कॉलर क्राइम है। उसने मृत्यु शैय्या पर पड़े जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेचे थे।
नवनीत कालरा ने कोर्ट से कहा- मेरा ठगने का इरादा नहीं था
एक दिन पहले कालरा ने वरिष्ठ वकील विकास पहवा के जरिये अदालत को बताया कि उसकी लोगों को ठगने की आपराधिक मंशा नहीं थी और उसे मुकदमे की सुनवाई से पहले हिरासत में नहीं रखा जा सकता।
बता दें कि, हाल ही में एक छापे के दौरान कालरा के तीन रेस्टोरेंट्स – खान चाचा, टाउन हॉल तथा नेगे एंड जू से कोविड-19 मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए गए थे।