याेगी सरकार आज यूपी में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने या उसमें राहत देने का ऐलान कर सकती है। टीम 9 के साथ बैठक में तय किया जाएगा कि कोरोना कर्फ्यू को 31 मई के बाद भी जारी रखा जाए या कुछ छूट दे दी जाए। वैसे सूत्रों की मानें तो कोविड-19 की बेहतर रिकवरी दर को देखते हुए योगी सरकार एक जून से कोरोना कर्फ्यू में आंशिक तौर पर ढील देने जा रही है। अपेक्षाकृत कम संक्रमण वाले जिलों में सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक पाबंदी हटाई जाएगी। रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक और साप्ताहिक कर्फ्यू जारी रखा जाएगा। अधिक एक्टिव केस वाले जिलों में फिलहाल राहत देने का कोई विचार नहीं है। ऐसे पांच छह जिले हैं।
रेस्टोरेंट खोले जाएंगे
राज्य सरकार अचानक ही सब अनलॉक नहीं करना चाहती है। कोरोना के सेकेंड स्ट्रेन के साथ ब्लैक फंगल इंफेक्शन को लेकर सतर्कता जरूरी है। इससे अलग-अलग फेज में गतिविधियों में छूट दी जाएगी। सरकार का मानना है कि कोरोना कफ्र्यू के कारण ही प्रदेश में संक्रमण को काफी हद तक नियंत्रित किया गया है। सरकार कपड़े की दुकान, वैवाहिक वस्तुओं की दुकान, निर्माण से जुड़ी सामग्री की दुकान, 50 प्रतिशत कर्मी क्षमता के साथ बड़ी दुकान या रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति देगी।
उद्योग व दुकानों को मिल सकती है राहत
शनिवार को टीम-9 की बैठक में कोरोना कर्फ्यू पर प्रमुखता से चर्चा हुई, जिसमें एक जून से उद्योग, दुकान और बाजारों को राहत देने पर सहमति बनी है। बैठक में चर्चा के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों को अनलॉक की पूरी रूपरेखा तैयार करने को कहा गया है। प्राथमिकता के आधार पर छूट देते हुए इसका दायरा धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा। प्रदेश में कोरोना का प्रभाव तेजी से कम होने लगा है। रिकवरी रेट भी 97 प्रतिशत तक पहुंचने के बाद सरकार जनता को राहत देने के मूड में है।
इन पर रहेगी रोक
फिलहाल इन पर रोक बरकरार- कंटेनमेट जोन की सभी दुकान, शॉपिंग मॉल, फिल्म थिएटर, सैलून व सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रम पर अभी रोक रहेगी।
आनलॉक की प्रक्रिया में डीएम को होगा अहम निर्णय लेने का अधिकार
अनलॉक की प्रक्रिया के तहत सरकार फिलहाल आंशिक छूट देगी लेकिन जिलाधिकारियों को स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की विशेष अनुमति रहेगी।
– जिन जिलों में कोरोना के केस नाम मात्र हैं वहां के जिला प्रशासन को स्थानीय परिस्थियों के अनुसार निर्णय लेने की छूट रहेगी।
– ऐसे जिलों में बाजार को कुछ प्रतिबन्धों के साथ खोलने की अनुमति होगी।
– इसमें एक दिन एक साइड और दूसरे दिन दूसरी साइड की दुकाने खोली जा सकेगी।
-बड़े व भीड़-भाड़ वाले बाजारों में एक दूकान को छोड़ दूसरी दुकान खुल सकेंगी और दूसरे दिन बन्द वाली दुकाने खुल सकेंगी।
– साप्ताहिक बाजारों पर प्रतिबन्ध जारी रहेगा।
– स्कूल-कालेज बंद रहेंगे।
-कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति के नियम लागू रहेंगे। या फिर दिन में दो शिफ्ट में कराए जाने की व्यवस्था होगी।
– धार्मिक स्थलों को खोलने की अभी अनुमति नहीं दी जाएगी।
– सार्वजनिक आयोजनों पर भी प्रतिबन्ध जारी रहेगा।
– शादी व अन्य समारोह में अधिकतम 25 लोगों के ही शामिल होने छूट जारी रहेगी।