बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की एमएलसी पत्नी रामलली मिश्रा को अदालत से झटका लगा है। वाराणसी की विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) पुष्कर उपाध्याय की अदालत ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में रामलली मिश्रा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। जमानत अर्जी का विरोध एडीजीसी विनय कुमार सिंह ने किया।
सतर्कता अधिष्ठान ने विधायक विजय मिश्रा और उनकी पत्नी एमएलसी रामलली मिश्रा के खिलाफ प्रयागराज के हंडिया थाने में बीते 17 जनवरी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि सतर्कता अधिष्ठान की जांच में दर्शायी गई दो करोड़ 32 लाख 33 हजार 593 रुपये की संपत्ति के सापेक्ष दंपती की 23 करोड़ 81 लाख 98 हजार 248 रुपये की संपत्ति पाई गई।
प्रथम दृष्टया आय के सापेक्ष 21 करोड़ 49 लाख 45 हजार 993 रुपये की संपत्ति अधिक मिली। अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष का आरोप गलत है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में विजय मिश्रा और रामलली मिश्रा की संयुक्त रूप से अर्जित संपत्ति का उल्लेख है। रामलली मिश्रा ने कितने रुपए की संपत्ति व्यक्तिगत रूप से अर्जित की है और कितना खर्च करके बनाया है, एफआईआर में यह नहीं बताया गया है। अदालत ने आरोप की गंभीरता को देखते हुए रामलली मिश्रा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।