राजधानी दिल्ली में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन इसके बाद भी लोग नियम तोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस कार्रवाई कर रही है, जिसमें मामले दर्ज करना व चालान काटकर जुर्माना वसलूना शामिल है। आलम यह है 19 अप्रैल से लेकर 13 मई के बीच 25 दिनों के दौरान नियमों की अनदेखी करने वाले 2,85,658 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जबकि 11,44,83,827 रुपये की जुर्माना राशि वसूली।
5174 एफआईआर, 4536 गिरफ्तार
वहीं लॉकडाउन में नियमों की धज्जी उड़ाने वाले 5174 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है, जबकि 4536 को किया गिरफ्तार किया गया है। लेकिन पुलिस की इस सख्ती और तमाम कार्रवाई के बाद भी लोगों में सुधार नहीं दिखाई दे रहा है।
क्या है कार्रवाई तहत प्रावधान?
इस अभियान के तहत जो लोग चालान की जद में आने के बाद भी जुर्माना जमा नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। इसमें मास्क नहीं पहनने और सार्वजनिक स्थल पर थूकने वाले दोनों ही तरह के लोगों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पहले पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज करती थी। लेकिन वर्तमान में चालान काटे जाने की व्यवस्था लागू की गई है।
लॉकाउन के समय के आंकड़े
मास्क नहीं पहनने पर कार्रवाई – 51,878
सोशल डिस्टेंसिंग नियम तोड़ने पर – 8223
एक जगह पर बड़ी संख्या में एकत्र होने पर- 391
सार्वजनिक स्थानों पर थूकने को लेकर- 75
सार्वजनिक स्थानों पर शराब, गुटका,पान व सिगरेट पीने पर- 65
अन्य कार्रवाई
डीपी एक्ट-65 के तहत हुई कार्रवाई- 204673
डीपी एक्ट-66 के तहत हुई कार्रवाई- 14446
आईपीसी-188 के तहत हुई कार्रवाई- 6125