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Home दिल्ली एनसीआर

प्राइवेसी पॉलिसी: दिल्ली हाईकोर्ट से बोला वाट्सएप- नए नियम से किसी की निजता नहीं होगी प्रभावित

Janlok News Bureau by Janlok News Bureau
May 16, 2021
in दिल्ली एनसीआर
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प्राइवेसी पॉलिसी: दिल्ली हाईकोर्ट से बोला वाट्सएप- नए नियम से किसी की निजता नहीं होगी प्रभावित
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व्हाट्सएप ने उच्च न्यायालय को बताया है कि उसकी नई निजता नीति किसी व्यक्ति की निजता को प्रभावित नहीं करेगा। व्हाट्सएप ने कहा कि उसका इस्तेमाल करने वाले लोगों की चैट, तस्वीरें या किसी भी तरह की बातें, चाहे वह व्यावसायिक हो या निजी, दोस्त के साथ हो या परिवार के साथ, पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगी।

मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ के समक्ष एक जनहित याचिका के जवाब में हलफनामा दाखिल करते हुए व्हाट्सएप ने यह जानकारी दी है। याचिका में व्हाट्सएप की नई निजता नीति को चुनौती दी गई है।

हलफनामे में कहा गया है कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले किसी भी व्यक्ति की कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। साथ ही कहा है कि व्हाट्सएप अपने किसी भी उपयोगकर्ता को नई निजता नीति को अपनाने के लिए दवाब नहीं डालेगा।

हलफनामे में कहा गया है कि उपयोगकर्ताओं को इस बात की छूट है कि वह उसकी नई नीति को स्वीकार करे या नहीं। व्हाट्सएप ने उच्च न्यायालय में साफ कहा है कि वह कानूनी तौर पर किसी भी उपयोगकर्ता को अपनी सेवा देने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे तो वे उसका प्लेटफार्म छोड़ सकता है और व्हाट्सएप को अपने मोबाइल से डिलीट कर सकता है।

सोमवार को पीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता सीमा सिंह, मेघन सिंह और विक्रम सिंह की ओर से दाखिल याचिकाओं में कहा गया है कि वहाट्सएप की नई निजता नीति से भारतीय डेटा संरक्षण और निजता कानूनों के बीच बड़ा अंतराल होने का संकेत देता है। साथ ही कहा है कि नई निजता नीति के तहत उपयोगकर्ता को या तो एप को स्वीकार करना होगा या उससे बाहर निकलना होगा, लेकिन वे अपने डेटा फेसबुक के स्वामित्व वाले किसी तीसरे एप से साझा करने से इनकार नहीं कर सकेंगे।

15 मई से लागू हो रही है व्हाट्सएप की नई नीति
व्हाट्सएप ने उच्च न्यायालय को बताया है कि वह अपने उपयोगकर्ताओं के डेटा जानकारी का उनसे पूछ कर इस्तेमाल करेगा, जबकि कई ऐसे ऐप हैं जो उपयोगकर्ता को जानकारी दिए बगैर ही उनका डेटा व्यवसायिक उपयोग कर रहे हैं। यह नीति व्हाट्सएप ने 4 जनवरी को जारी की थी।

व्हाट्सएप की नई नीति पर रोक लगाने की मांग
केंद्र सरकार की ओर से इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उच्च न्यायालय में व्हाट्सएप की 15 मई से लागू होने वाली नई नीति पर रोक लगाने की मांग की है। मंत्रालय ने कहा कि व्हाट्सएप की नई नीति लोगों के डेटा सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियम एवं कानून के खिलाफ है। सरकार ने कहा है कि व्हाट्सएप की नई नीति लगभग पांच मुद्दों पर अलग है। केंद्र ने पीठ को बताया कि जब तक मामला लंबित है, तब तक उससे अपनी नई नीति को लागू नहीं करने को कहा जाए।

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