गंगा में बड़ी संख्या में लावारिस शव मिलने के बाद राज्य सरकार एक्शन में है। गृह विभाग ने शवों की अंत्येष्टि को लेकर शनिवार को दिशा-निर्देश जारी किया। आठ बिंदुओं पर सभी डीएम-एसपी को कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।
जारी दिशा-निर्देशों के तहत शवदाह स्थलों या अन्य किसी स्थान पर शवों को बिना जला, अधजला या बिना दफनाया हुआ नहीं छोड़ा जाएगा। लावारिस शव मिलने पर नियम के तहत सम्मानपूर्वक अंत्येष्टि की जाएगी। शवों के अंतिम संस्कार के लिए सरकार द्वारा दी जा रही सहायता जिसमें कोरोना मरीज के शव या लावारिस शव का बिना शुल्क अंत्येष्टि, बीपीएल को मिलनेवाला कबीर अंत्येष्टि अनुदान लाभुकों को दिलाना सुनिश्चित करने को कहा गया है।
सरकारी व निजी अस्पतालों से समन्वय बनाने को कहा गया
सरकारी एवं निजी अस्पताल जहां, कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है वहां से समन्वय बनाकर शवों की पूर्ण अंत्येष्टि सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही, शवदाह स्थलों, घाटों पर पुलिस की तैनाती करने और शवों के सम्मानपूर्वक अंत्येष्टि को जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया है।