मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस हफ्ते के लॉकडाउन में और सख्ती की है।
आज से अगले आदेश के तक के लिए पूरे हफ्ते मेट्रो सेवाएं पूरी तरह से बंद करने के निर्णय लिए गए है। केजरीवाल ने कहा कि कोरोना को काबू में करने के लिए यह कड़ाई जरूरी है. इसे लेकर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (डीडीएमए) की तरफ से विस्तृत आदेश जारी कर दिया गया है।
शादी या समारोह में 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं
डीडीएमए के अनुसार इस बार सार्वजनिक रूप से शादी-समारोह पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। मैरेज हॉल, बैंक्वेट हॉल, होटल या ऐसी किसी भी जगह पर शादी-समारोह आयोजित नहीं किया जा सकेगा। शादी केवल कोर्ट में हो सकेगी या घर पर। शादी समारोह में 20 लोगों से ज्यादा के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। इन 20 लोगों को भी शादी की अनुमति भी शादी का कार्ड दिखाने पर ही मिल सकेगी।
शादी या समारोह डीजे और साउंड सिस्टम पर भी प्रतिबंध
डीडीएमए के अनुसार शादी समारोह में डीजे, साउंड सिस्टम, कैटरिंग और ऐसी हर तरह की सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी। इससे जुड़े आदेश में कहा गया है कि अगर आगामी दिनों में होने वाली शादी के लिए किसी होटल या बैंक्वेट हॉल वाले ने बुकिंग की है, तो उसे कैंसिल करें, पैसे लौटाएं या आपसी सहमति से शादी की तारीख आगे कर लें।
लॉकडाउन में बंद रहेंगीं गैर जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें
डीडीएमए ने सभी जिलों के डीएम, डीसीपी, निगम के डिप्टी कमिश्नर, एनडीएमसी के अधिकारी, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के वाइस चेयरमैन और एपीएमसी के सेक्रेटरी को लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी दी है।
इन सभी की जिम्मेदारी होगी कि सभी मंडियों, आईएसबीटी, रेलवे प्लेटफार्म, स्टेशन और अनिवार्य सेवाओं से जुड़ी दुकानों जैसे ग्रॉसरी शॉप, दवा दुकान, सब्जी और फल दुकान, रोड साइड वेंडर आदि से लॉकडाउन के नियमों का पालन कराएं। इस दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अनिवार्यता बनाए रखें। इन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि गैर जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें न खुली हों और अवैध तरीके से साप्ताहिक बाजार न लग रहे हों।
लॉकडाउन के दौरान लोगों के आवागमन और गतिविधियों पर नजर रखेगी पुलिस
लॉकडाउन के दौरान लोगों के आवागमन और अन्य गतिविधियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी पुलिस की होगी। पुलिस को इसके लिए पर्याप्त संख्या में चेकिंग प्वाइंट और पुलिस पिकेट बनाने का आदेश दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान कोरोना नियमों का पालन कराने के लिए भी सभी विभागों के अधिकारियों को आदेश दिया गया है।
नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू और इससे पूर्व के लॉकडाउन के दौरान जारी हुए ई-पास इस दौरान भी मान्य होंगे। लॉकडाउन से जुड़े नियमों की अवहेलना पर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51 और 60 के तहत कार्रवाई होगी।