उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) संशोधित कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से चवाब मांगा है। कोर्ट में दाखिल याचिका में केंद्र सरकार द्वारा जारी इस संशोधित कानून को रद्द करने की मांग की है।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। केंद्र सरकार की ओर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा और स्थायी वकील अजय दिग्पॉल ने नोटिस स्वीकार करते हुए कहा कि जवाब देने के लिए समय मांगा है। हाईकोर्ट में सभी पक्षकारों को मामले की अगली सुनवाई 4 जून से पहले जवाब देने को कहा है। पीठ ने यह आदेश एक छात्र की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया। उन्होंने याचिका में कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग की है।