वाराणसी में अगले चार दिनों के लिए दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण 29 व 30 अप्रैल को सभी प्रकार की दुकान और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने का निर्देश जारी किया है।उसके अगले दो दिन पहले से ही वीकेंड लॉकडाउन है। डीएम ने स्पष्ट किया कि 29 और 30 अप्रैल को 2 दिन केवल दुकानों की बंदी रहेगी। इस दौरान आवागमन व अन्य आवश्यक गतिविधियां संचालित रहेंगी। यह किसी प्रकार का लॉकडाउन नहीं है।
वाराणसी में ‘नोवल कोरोना वायरस’ का संक्रमण पुनः बढ़ रहा है। विगत कुछ दिनों से जनपद वाराणसी में 1800 से अधिक व्यक्तियों का संक्रमण प्रतिदिन हो रहा है। वाराणसी शहर में लगभग 700 से अधिक कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं और लगभग सारे शहर के क्षेत्र इससे प्रभावित हुए हैं।
जनपद वाराणसी में व्यापार मण्डल के प्रतिनिधियों ने आपसी सहमति से 29 व 30 अप्रैल को जनपद वाराणसी की सभी दुकानों को बन्द किये जाने का निर्णय लिया है। उनकी ओर से समुचित आदेश पारित किये जाने के अनुरोध के क्रम में जिलाधिकारी ने आदेशित किया है कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत 29 व 30 अप्रैल को जनपद वाराणसी में समस्त प्रकार की दुकान व व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
अनाज गल्ले की दुकान 12 बजे तक खुल सकेंगी
इस दौरान दूध, सब्जी, ब्रेड, फल, बेकरी के सभी उत्पादों के आउटलेट, भोजन सामग्री की दुकानें, अनाज-गल्ले की रिटेल दुकानें आदि अपरान्ह 12.00 बजे तक खोली जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि उक्तावधि में मेडिकल दुकानें, मेडिकल आपूर्ति, मेडिकल टेस्ट व ब्लड टेस्ट जांच करने वाली लैब, ब्लड कलेक्शन सेंटर एवं उनके ऑफिस, निजी व सरकारी मेडिकल व प्राइवेट प्रैक्टिस वाले क्लीनिक, अस्पताल, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल को होने वाली सामग्रियों की आपूर्ति व अन्य मेडिकल सेवाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। मेडिकल सप्लाई की आवश्यकताओं के दृष्टिगत सभी कुरियर, ई-कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट ऑफिस, गोदाम व उनके कर्मचारी व वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
पेट्रोल पंप गैस एजेंसी प्रतिबंध से मुक्त
पेट्रोल पम्प, गैंस एजेंसी, ऑक्सीजन गैस के वेंडर्स/ सप्लायर्स, न्यूज पेपर वेंडर इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। आबकारी दुकानें, औद्योगिक इकाइयां, हार्डवेयर की दुकान, सरकारी निर्माण कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इस दौरान आवागमन के सरकारी व निजी साधनों, टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा आदि पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि साप्ताहिक बंदी (शुक्रवार की रात्रि 08.00 बजे से सोमवार की प्रातः 07.00 बजे तक) पूर्व के आदेशानुसार जारी रहेगी। इनमें पूर्व में जारी आदेश ही लागू होगा।