दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू के दौरान लोगों को थोड़ी राहत देते हुए कहा कि जिन लोगों के पास वैध नाइट कर्फ्यू ई-पास हैं, उन्हें वीकेंड कर्फ्यू के लिए अलग से पास लेने की जरूरत नहीं है।
कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा की थी और संक्रमण की कड़ी तोड़ने के लिए कई पाबंदियों की भी घोषणा की थी, जिसमें मॉल, जिम और ऑडिटोरियम को 30 अप्रैल तक बंद रखना शामिल है।
दिल्ली सरकार ने 6 अप्रैल को सात घंटे का नाइट कर्फ्यू की घोषणा की थी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा महानगर में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने के बाद ये निर्णय किए गए थे।
डीडीएमए का रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू आदेश 30 अप्रैल तक लागू है। डीडीएमए की तरफ से शुक्रवार को जारी पत्र में कहा गया है, ”नाइट कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सामग्री और सेवाओं के लिए लिया गया पास वीकेंड कर्फ्यू के लिए भी मान्य है।
दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर जारी नोटिस में भी कहा गया है कि अगर आपके पास नाइट कर्फ्यू के लिए ई-पास है तो आपको वीकेंड कर्फ्यू के लिए फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। आपके पास को वीकेंड में भी वैध माना जाएगा। ई-पास उन लोगों को जारी किए जा रहे हैं, जो आवश्यक सेवाओं में कार्यरत हैं, लेकिन उनके पास सरकारी पहचान पत्र नहीं है।
परीक्षा देने वालों के लिए कर्फ्यू ई-पास जरूरी नहीं
डीडीएमए ने शुक्रवार को अपने एक आदेश में कहा कि इस वीकेंड परीक्षा देने वालों को कर्फ्यू ई-पास की जरूरत नहीं होगी। शहर में कोरोना वायरस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीकेंड कर्फ्यू और 30 अप्रैल तक सभी मॉल, जिम और सभागार बंद करने की बात कही गई है। डीडीएमए ने निर्देश दिया कि ”वैध पहचान पत्र दिखाने वाले किसी भी व्यक्ति/छात्र को परीक्षा में शामिल होने के लिए कर्फ्यू के दौरान आने-जाने की अनुमति होगी।
आदेश के अनुसार कि परीक्षा ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को भी वैध पहचान पत्र दिखाने पर आवाजाही की अनुमति होगी। गुरुवार को जारी सरकारी आदेश के अनुसार, वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार 16 अप्रैल रात 10 बजे से सोमवार 19 अप्रैल सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा।