उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जयप्रकाश ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखकर नए मास्टर प्लान 2041 में भवन निर्माण अधिनियम में संशोधन करने की मांग की है। उन्होंने पांच मंजिला भवनों को जुर्माना वसूल कर उन्हें नियमित करने और नये भवनों के निर्माण की ऊंचाई 17.5 मीटर से लेकर 20 मीटर तक करने के लिए कहा है।
उपराज्यपाल को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि देश की राजधानी दिल्ली का स्वरूप मिला-जुला और विभिन्न तरह का है। यहां अनाधिकृत कालोनी भी है तो अनाधिकृत नियमित कालोनियां भी हैं। शहरी गांव भी तो ग्रामीण गांव और वॉल्ड सिटी क्षेत्र भी शामिल है। इन क्षेत्रों में बिल्डिंग प्लान को लेकर अलग-अलग मापदंड हैं। जहां तक मास्टर प्लान 2021 की बात है उसके मुताबिक प्लॉट पर निर्मित बिल्डिंग की अधिकतम ऊंचाई बिना स्टिल्ट पार्किंग के 15 मीटर और स्टिल्ट पार्किंग सहित 17 मीटर तक है। इस तरह की रिहायशी इमारतें हाईराइज बिल्डिंग में शामिल नहीं हैं।
वर्ष 1990 तक मकानों की ऊंचाई 11 मीटर तक होती थी जो बाद में बढ़ा कर 12.5 मीटर तक की गई। वर्ष 2007 में मास्टर प्लान 2021 को नोटिफाई हुआ तो मकानों की ऊंचाई में राहत देते हुए इसे 15 मीटर कर दिया गया था। महापौर ने कहा है कि बढ़ती जनसंख्या और विकसित होती दिल्ली में पार्किंग की भी कमी के चलते स्टिल्ट पार्किंग की भी जरूरत महसूस की जा रही है। मास्टर प्लान 2041 में संशोधन कर लोगों को राहत दी जाए और प्लॉट पर बनने वाले मकानों की ऊंचाई 17.5 मीटर तथा स्टिल्ट पार्किंग के साथ बनाए जाने वाले मकानों की ऊंचाई 20 मीटर की जाए।