दादरी के बिसाहड़ा गांव में 28 सितंबर 2016 की रात को गोहत्या की सूचना पर अखलाक की पीट-पीटकर हत्या और उसके बेटे को अधमरा करने के मामले में गुरुवार को कोर्ट में गवाही होगी। इस मामले में 12 लोगों पर आरोप तय किए गए हैं। अखलाक की बेटी शाहिस्ता पुलिस सुरक्षा के बीच गवाही देने के लिए गुरुवार को अदालत में पहुंचेगी।
बचाव पक्ष के वकील राम शरण नागर ने बताया कि अखलाक की हत्या के मामले में बिसाहड़ा गांव के रहने वाले रूपेंद्र, विवेक, हरिओम, विशाल, संदीप, विनय, श्रीओम, हरिओम कुमार, सौरभ, गौरव, अरुण और शिवम के खिलाफ 25 फरवरी को आरोप तय किए गए थे। केस में गुरुवार को पहली गवाही के लिए तारीख तय की गई है। अखलाक की बेटी शाहिस्ता इस केस की चश्मदीद और मुख्य गवाह है।
इस मामले में आरोप तय होने के बाद गुरुवार को अखलाख की बेटी शाहिस्ता की पहली गवाही है। वहीं, सरकारी गवाह रहे तत्कालीन जारचा कोतवाली प्रभारी सुबोध सिंह की बुलंदशहर में हत्या हो चुकी है। वहीं, एक आरोपी रविंद्र की जेल में न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी। इस मामले की न्यायिक जांच चल रही है। रविंदर की मौत के बाद भी गांव में जमकर बवाल हुआ था।
क्या था मामला?
जारचा कोतवाली क्षेत्र के बिसाहड़ा गांव में 28 सितंबर 2015 की रात गो हत्या की सूचना पर हिंसा भड़क गई थी। गांव के एक मंदिर से लाउडस्पीकर के माध्यम से गोहत्या की सूचना प्रसारित की गई थी। इसके बाद इकट्ठा हुई भीड़ ने अखलाक के घर पर हमला बोल दिया था। भीड़ ने पीट-पीटकर अखलाक की हत्या कर दी थी। बीच-बचाव करने पर उसके बेटे दानिश को पीट-पीटकर अधमरा कर दिया गया था।