बिहार के गया जिले के गुरारू और कोंच थाना क्षेत्र के बीच सोनडीहा गांव के पास ग्रामीण डॉक्टर की पत्नी और उसकी नाबालिग बेटी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के चर्चित मामले में पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज नीरज कुमार ने मंगलवार को नौ अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। वहीं इस मामले में चार अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में रिहा भी कर दिया गया। इसी कोर्ट से सभी दोषियों को 12 मार्च को सजा सुनाई जाएगी।
कोर्ट ने अभियुक्त नवलेश पासवान, निर्भय पासवान, रामू पासवान, उमेश पासवान, रमेश पासवान, सरवर पासवान उर्फ कारू पासवान, भोला पासवान, उपेन्द्र पासवान, प्रकाश पासवान को दोषी पाया है। वहीं, अभियुक्त दीपक कुमार, गौरव कुमार, शिवम कुमार और बबलू उर्फ पिंटू पासवान को रिहा कर दिया गया। इस मामले में आठ अभियुक्त पहले से जेल में हैं, जबकि बाहर रहे पांच में एक को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने धारा 356 डी, 395 भवदि और 6 पॉक्सो एक्ट के तहत सभी को दोषी करार दिया है।