मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली हरियाणा सरकार लव जिहाद रोकने के लिए विधानसभा के आगामी बजट सत्र में जबरन या छलपूर्ण धर्मांतरण के खिलाफ एक विधेयक लाएगी। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। राज्य विधानसभा का बजट सत्र पांच मार्च से शुरू हो रहा है।
हाल ही में विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए बनाई गई कमेटी की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए, राज्य के गृह मंत्री ने कहा था कि इस कानून के लागू होने से राज्य में बल, प्रलोभन, शादी का झांसा देकर या किसी भी तरह के अनैतिक तरीकों से धर्म परिवर्तन कराने के किसी भी प्रयास को रोका जा सकेगा।
विज ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा कि हमने धर्मांतरण (बल या धोखाधड़ी के माध्यम से) के खिलाफ विधेयक का मसौदा तैयार किया है और इसे हरियाणा विधानसभा के आगामी बजट सत्र में लाया जाएगा।
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने बल या धोखाधड़ी के माध्यम से किए जाने वाले धर्मांतरण के खिलाफ एक मसौदा अध्यादेश को मंजूरी दे दी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने 2019 में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ एक विधेयक पारित किया था।
पिछले साल नवंबर में विज ने लव जिहाद के खिलाफ एक कानून का मसौदा तैयार करने के लिए तीन सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की थी। हरियाणा में धर्मांतरण रोधी कानून की रूपरेखा बनाने के लिए गठित समिति में टी.एल. सत्यप्रकाश, नवदीप सिंह विर्क और दीपक मनचंदा शामिल हैं।
इस कानून के लागू होने से राज्य में किसी के द्वारा बलपूर्वक, प्रलोभन, शादी का झांसा देकर या किसी अन्य अनैतिक तरीके से धर्म परिवर्तन कराने के किसी भी प्रयास को रोका जा सकेगा। लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल भाजपा नेताओं द्वारा विवाह की आड़ में धर्म परिवर्तन का वर्णन करने के लिए किया जाता है।