राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा मामले में मुख्य आरोपी पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कोर्ट शाम चार बजे इस पर अपना फैसला सुना सकता है।
याचिका पर सुनवाई के दौरान दीप सिद्धू के वकील ने कोर्ट को बताया कि वह 26 जनवरी को लाल किले में लोगों को शांत करने में पुलिस की मदद कर रहे थे और उस दिन के लाल किले के सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित कराना चाहते हैं। इसके साथ ही वकील ने अदालत को बताया कि दीप सिद्धू 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा शुरू होने के बाद दोपहर 12 बजे तक मुरथल में थे।
गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा में 500 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए थे और एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई थी। घटना के बाद से दीप सिद्धू सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने उसे 9 फरवरी को करनाल से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने सिद्धू की गिरफ्तारी पर एक लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए सिद्धू लगातार ठिकाने बदल रहा था। इस दौरान सिद्धू कैलिफोर्निया में रहने वाली अपनी एक महिला मित्र के साथ संपर्क में था। वह वीडियो बनाकर उसे भेजता था और वह सिद्धू के फेसबुक अकाउंट पर उन्हें अपलोड करती थी।
दिल्ली की एक अदालत ने दीप सिद्धू को मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले कोर्ट ने दीप सिद्धू को दो बार 7-7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज गया था।पुलिस का आरोप है कि वह लाल किले पर हुई हिंसा को भड़काने वाले मुख्य लोगों में से एक है।
पुलिस का दावा है कि ऐसे कई वीडियो हैं जिनमें सिद्धू को कथित तौर पर घटनास्थल पर मौजूद देखा जा सकता है। पुलिस ने आरोप लगाया था कि वह भीड़ को उकसा रहा था। वह मुख्य दंगाइयों में से एक था। पुलिस के मुताबिक, उसे झंडा फहराने वाले एक व्यक्ति के साथ बाहर आते और उसे बधाई देते देखा जा सकता है। वह बाहर आया और ऊंची आवाज में भाषण देकर वहां मौजूद भीड़ को उकसाया। वह भड़काने वाले मुख्य लोगों में था। उसने भीड़ को उकसाया जिसकी वजह से हिंसा हुई। हिंसा में कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए।
सिद्धू के वकील ने हालांकि दावा किया था कि उसका हिंसा से कोई लेना देना नहीं था और वह बस गलत वक्त पर गलत जगह था। सिद्धू को भारतीय दंड संहिता के तहत विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किया गया था जिनमें दंगा (147 और 148) , गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होना (149), हत्या का प्रयास, आपराधिक साजिश (120-बी), लोकसेवक पर हमला या उसके काम में बाधा डालना (152), डकैती (395), गैर इरादतन हत्या (308) और लोकसेवक द्वारा जारी आज्ञा का उल्लंघन (188) शामिल हैं। उसे आर्म्स एक्ट, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकने संबंधी अधिनियम के साथ ही प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम के तहत भी गिरफ्तार किया गया है।
कौन है दीप सिद्धू
दीप सिद्धू पंजाबी फिल्मों के अभिनेता के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता भी है। दीप ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत पंजाबी फिल्म रमता जोगी से की थी, जिसे लेकर कहा जाता है कि इसके निर्माता धर्मेंद्र हैं। दीप सिद्धू का जन्म साल 1984 में पंजाब के मुक्तसर जिले में हुआ। दीप ने कानून की पढ़ाई की है। वह किंगफिशर मॉडल अवॉर्ड भी जीत चुके हैं। 17 जनवरी को सिख फॉर जस्टिस से जुड़े केस के सिलसिले में एनआईए ने सिद्धू को तलब भी किया था।
गौरतलब है कि 26 जनवरी को हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी किसान अवरोधकों को तोड़ कर राष्ट्रीय राजधानी में दाखिल हो गये थे और आईटीओ सहित अन्य स्थानों पर उनकी पुलिस कर्मियों से झडपें हुई थीं। कई प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर चलाते हुए लाल किला पहुंच गये और ऐतिहासिक स्मारक में प्रवेश कर गये तथा उसकी प्राचीर पर एक धार्मिक झंडा लगा दिया।