उचित तरीके से मास्क नहीं पहनने पर एक युवक को पुलिसकर्मी द्वारा थप्पड़ मारने से जुड़े मामले में पुलिस उपायुक्त की ओर से उनके नाम के बैगर रिपोर्ट पेश किए जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे तो कोई भी हस्ताक्षर करके रिपोर्ट पेश कर देगा।
जस्टिस अनु मल्होत्रा ने दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील से कहा कि भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाए कि यदि रिपोर्ट उपायुक्त की तरफ से दाखिल किए जा रही हो तो उनका पूरा नाम व हस्ताक्षर हो। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया कि आखिर सादे लिबास में महिला अधिकारी थाने में ड्यूटी कैसे कर रही है। इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है। हाईकोर्ट ने यह निर्देश तब दिए जब याचिकाकर्ता की ओर से वकील सौरभ शर्मा ने कहा कि दिल्ली पुलिस के स्टैंडिंग ऑर्डर के हिसाब से कोई भी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी सादे लिबास में ड्यूटी पर तैनात नहीं हो सकते। वकील ने मामले में लाजपत नगर थाने के अतिरिक्त थाना प्रभारी की कुछ तस्वीर भी हाईकोर्ट को दिखाईं, जिसमें वह सादे लिबास में बिना मास्क के दिख रही हैं। वकील शर्मा ने हाईकोर्ट को बताया कि मास्क लगाए हुए युवक को पुलिस कर्मी ने थप्पड़ मार दिया, लेकिन महिला अधिकारी न सिर्फ सिविल ड्रेस में ड्यूटी पर तैनात थीं, बल्कि मास्क भी नहीं पहन रखा है।
इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया कि इस मामले में दो पुलिस कर्मियों का तबादला कर दिया गया है, जबकि लाजपत नागर थाना प्रभारी और अतिरिक्त थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह जांच सिर्फ खानापूर्ति किया जा रहा है। वकील ने कहा है कि मामले में सर्तकता जांच हो रही है, आखिर एक इंस्पेक्टर के खिलाफ सब-इंस्पेक्टर कैसे जांच कर सकता है।
हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया है। याचिका में आरोप लगाया है कि उचित तरीके से मास्क नहीं पहनने पर पुलिसकर्मी द्वारा अमन कालरा को थप्पड़ मार दिया। साथ ही आरोप लगाया गया है कि बाद में जब इसकी शिकायत करने कालरा अपने भाई व अन्य रिश्तेदारों के साथ लाजपतनगर थाने गए तो वहां पर अतिरिक्त थाना प्रभारी ने दुर्व्यवहार किया। याचिका में आरोप है कि थाने में पुलिस अधिकारी यूनिफॉर्म में होने के बजाय सादे लिबास में थे और मास्क भी नहीं पहनने थे।