बिहार की राजधानी पटना में वकील साहब का चोरी हो गए मोबाइल का एफआईआर दर्ज नहीं करना थानेदार को अब महंगा पड़ गया । सीजेएम के आदेश पर थानेदार पर एफआईआर दर्ज होगी। यह घटना रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र की है।
बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी में रहने वकील चन्द्रकांत शर्मा का मोबाइल 9 अक्टूबर 2020 को रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र के सब्जी मंडी में सब्जी खरीदते समय किसी ने पॉकेट से चुरा ली। इसके बाद वे मोबाइल चोरी होने की शिकायत और एफआईआर दर्ज कराने रामकृष्णा नगर थाने गए। यहां थाने के मुंशी को आवेदन दिया और उसकी प्राप्ति मांगने पर दो दिन दौड़ाया गया। इसके बाद रामकृष्ण नगर थानेदार सह बड़ा-बाबू से मिले पर दिए गए आवेदन की प्राप्ति नहीं दी और न ही एफआईआर दर्ज की गयी।
इसके बाद वकील शर्मा ने अपने पटना जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और महासचिव के पास शिकायत दर्ज करायी। अधिवक्ता संघ ने वकील साहब के आवेदन को तुरंत एसएसपी पटना के पास भेजा। तब भी मोबोइल चोरी की एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसके बाद पुलिस महानिदेशक के पास मोबाइल चोरी की एफआईआर दर्ज कराने की शिकायत की गई। बावजूद रामकृष्ण नगर थाने के थानेदार ने एफआईआर दर्ज नही किया।
इसके बाद वकील शर्मा ने पटना सीजेएम कोर्ट में रामकृष्णा नगर थानेदार और अज्ञात चोर के खिलाफ परिवाद मुकदमा दायर किया। इस परिवाद मुकदमे की सुनवाई के बाद सीजेएम ने अज्ञात चोर और रामकृष्णा नगर थानेदार के खिलाफ 379 और 166 ए आईपीसी के तहत दर्ज कर अनुसंधान करने का आदेश दिया है।