काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने सलमान खान को जोधपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय में व्यक्तिगत पेश होने से छूट दे दी है। बता दें कि काला हिरण शिकार मामले मं पांच साल की सजा के खिलाफ सलमान खान की अपील पर सुनवाई करते हुए जिला अदालत ने उन्हें 6 फरवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।
हालांकि, मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति मनोज कुमार गर्ग की खंडपीछ ने सलमान खान की याचिका पर हस्तक्षेप करने इनकार कर दिया। जिसमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 437ए को असंवैधानिक ठहराए जाने की मांग की थी। अतिरिक्त महाधिवक्ता फरजंद अली ने कहा कि सलमान खान को शारीरिक उपस्थिति से छूट मिली है लेकिन खंडपीठ ने सीआरपीसी की धारा 437ए को असंवैधानिक घोषित करने की मांग पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।
वहीं, सलमान खान के वकील ने कहा कि हस्तीमल सारस्वत खान की व्यक्तिगत उपस्थिति की वजह से सेशन कोर्ट परिसर में भारी भीड़ हो जाती है, जिससे न केवल कानून और व्यवस्था की समस्या होती है बल्कि अन्या वादकारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोरोना के प्रकोप के कारण भीड़ से संक्रमण का खतरा है। उन्होंने कहा कि हमारी दलीलें सुनने के बाद, खंड पीठ ने याचिकाकर्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत बांड दाखिल करने की अनुमति दी है।