आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक सोमनाथ भारती को दिल्ली की एक अदालत ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के सुरक्षा कर्मी से मारपीट के मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने इस मामले में दोषी विधायक को दो साल की जेल की सजा सुनाई है। हालांकि, विधायक को अपील के लिए हाथों-हाथ जमानत भी दे दी गई है।
राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रविन्द्र कुमार पांडे की अदालत ने इस मामले में ‘आप’ विधायक सोमनाथ भारती को दोषी ठहराते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने विधायक के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पेश किए हैं। अदालत ने भारती को मारपीट, सरकारी कार्य में लगे व्यक्ति के साथ बदसलूकी, दंगे के इरादे से एकत्रित होने, घातक के हथियार के साथ दंगे में शामिल होने एवं सरकारी संपति को नुकसान पहुंचाने के तहत दोषी ठहराया है। हालांकि अदालत ने इस मामले के चार अन्य आरोपियों जगत सैनी, दलीप झा, राकेश पांडे, एवं संदीप को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है।
अदालत ने कहा कि एम्स के सुरक्षा गार्ड अपनी ड्यूटी पर तैनात थे और क्योंकि वह सरकारी संपत्ति की सुरक्षा में तैनात थे, इसलिए उनके कार्य को सरकारी सेवा के अंतर्गत माना जाना न्यायसंगत है। भारती समेत अन्य भीड़ ने सुरक्षाकर्मी का जख्मी किया। इस तरह उन्होंने सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाई। वहीं, एम्स की दीवार को तोड़ने का प्रयास करना सरकारी संपति को नुकसान पहुंचाना है।
क्या है मामला?
पेश मामले में ‘आप’ विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ एम्स के सुरक्षा अधिकारी आर.एस. रावत ने शिकायत दर्ज कराई थी कि भारती दो सौ से तीन सौ लोगों की भीड़ के साथ 9 सितंबर 2016 को एम्स के बराबर वाले नाले के पास पहुंचे। उन्होंने नाले की बराबर की एम्स की दीवार तोड़ने के लिए भीड़ को उकसाया। भीड़ ने दीवार को तोड़ने की कोशिश की। सुरक्षा गार्डों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो सोमनाथ भारती व अन्य ने सुरक्षा कर्मियों पर हमला बोल दिया। शिकायतकर्ता ने बताया कि भारती ने गैरकानूनी तरीके से जेसीबी मशीन को एम्स की गौतम नगर नाले की तरफ की दीवार तोड़ने को कहा। सुरक्षा अधिकारी का आरोप था कि इस हमले में सुरक्षा कर्मी जख्मी हुए। साथ ही विधायक ने जबरन एम्स की जमीन पर अतिक्रमण करने की कोशिश की और अस्पताल की शांति भंग करने का प्रयास किया।