हाथरस जिले के चर्चित बूलगढ़ी कांड में जेल में बंद चारों आरोपियों का सीबीआई ने पॉलीग्राफ टेस्ट कराया था। लेकिन संदीप पॉलीग्राफ टेस्ट में खरा नहीं उतर सका। कई सवालों का उसने गलत जबाव दिया और कुछ सवाल संदेह के घेरे में रहे। घटना के दिन वह गांव में मौजूद था।
बूलगढ़ी कांड में सीबीआई ने अदालत में चारों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। सीबीआई ने अपनी विवेचना में चारों को दोषी मानते हुये आरोपी बनाया है। बात अगर पॉलीग्राफ टेस्ट की करे तो मुख्य आरोपी संदीप ठाकुर संदेह के घेरे में रहा। कुछ सवालों के जबाव संदीप ने ठीक से नहीं दिए। कुछ सवालों के जबाव संदेह पैदा कर गए। इस मामले की सुनवाई एडीजे एससीएसटी एक्ट कोर्ट में चल रही है। अब अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी।
चार्जशीट के बाद पहली बार पेश हुए कोर्ट :
गैंगरेप केस में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के बाद कुछ दिन पहले ही इस प्रकरण के चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था। इस दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। चंदपा के गांव बूलगढ़ी की बिटिया के साथ 24 सितंबर को हुई वारदात के मामले में सीबीआई जांच कर रही थी। 18 दिसम्बर को सीबीआई ने इस पूरे मामले में संदीप, रामू, रवि और लवकुश को गैंगरेप का दोषी मानते हुए अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। आज सुबह दस बजे कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। करीब बारह बजे चारों आरोपियों को जिला कारागार अलीगढ़ से सुरक्षा के बीच दीवानी कचहरी लाया गया। सभी को एक साथ कोर्ट परिसर में बने बंदीगृह में कैद कर दिया गया। उसके बाद चारों को एडीजे विशेष न्यायाधीश बीडी भारती के समक्ष पेश किया गया। वहां आरोपियों की ओर से उनके अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुण्डीर को सीबीआई की चार्जशीट और पूरी केस डायरी दी गई। करीब डेढ़ बजे सुनवाई के बाद चारों आरोपियों को पुलिस गाड़ी से जिला कारागार अलीगढ़ ले जाया गया। आरोपियों के अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुण्डीर के मुताबिक इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 जनवरी की तारीख नियत की गई है। इसलिए वह आरोप पत्र और केस डायरी का अध्ययन कर रहे हैं।