शारदा चिटफंड घोटाला मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी और हिरासत में लेकर पूछताछ की मांग की है। सीबीआई का कहना है कि राजीव कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने पिछले साल एक अक्टूबर को उन्हें जमानत दी थी।
हाईकोर्ट से राजीव कुमार को अग्रिम जमानत मिलने के 14 महीने बाद सीबीआई ने अर्जी दाखिल कर जमानत रद्द करने और हिरासत में लेकर पूछताछ की इजाजत मांगी है।
शनिवार शाम को सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में सीबीआई ने कहा कि हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए यह साफ किया था कि राजीव कुमार जांच में सहयोग करेंगे। वह जांच के संबंध में सबूतों के गायब होने के बारे में जानते हैं इसलिए उनकी गिरफ्तारी और कस्टडी में लेकर पूछताछ जरूरी है।
आईपीएस अधिकारी कुमार बंगाल सरकार द्वारा इस मामले की जांच के लिये गठित विशेष जांच दल का हिस्सा थे। उच्चतम न्यायालय ने 2014 में चिट फंड से जुड़े दूसरे मामलों के साथ ही इस मामले की जांच भी सीबीआई को सौंप दी थी। यह घोटाला वर्ष 2013 में तब उजागर हुआ था जब कुमार बिधाननगर के पुलिस आयुक्त थे। सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय के आदेश पर कुमार से शिलांग में मामले के सिलसिले में पांच दिन तक पूछताछ की थी।