दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को यूनिटेक बिल्डर कंपनी के प्रमोटर संजय चन्द्रा की अंतरिम जमाानत अवधि 21 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है। हाईकोर्ट ने यह आरोपी की स्वास्थ्य के वर्तमान हालात को देखते हुए यह आदेश दिया है। संजय चन्द्रा पर बड़ी संख्या में घर खरीददारों के साथ धोखा करने का आरोप है।
अवकाशकालीन बेंच के जस्टिस विभा बाखरू ने आरोपी संजय चन्द्रा को राहत दी है। इससे पहले सुनवाई अदालत ने आरोपी का स्वास्थ्य खराब हाेने पर चार हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने संजय चन्द्रा को तीन दिसंबर को अंतरिम राहत दी थी, जिसको हाईकोर्ट ने आगे बढ़ा दिया है। ज्ञात रहे कि संजय चन्द्रा एवं उनके भाई अजय चन्द्रा अगस्त 2017 से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ दिल्ली में सात अलग-अलग मुकदमे दर्ज हैं। जिनमें से दो मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है, जबकि इस मामले में अंतरिम जमानत दी है।
इस मामले में वरिष्ठ वकील मोहित माथुर ने चन्द्रा की पैरवी करते हुए हाईकोर्ट में कहा कि उनके मुवक्किल का स्वास्थ्य बहुत खराब है। ऐसे में उनके मुवक्किल की अंतरिम जमानत अवधि 45 दिन और बढ़ा दी जाानी चाहिए। साथ ही बचाव पक्ष के वकील ने संजय चन्द्रा के स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेज भी अदालत के समक्ष पेश किए। बेंच ने आरोपी के स्वास्थ्य हालात को देखते हुए उसकी अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने का निर्णय किया।
क्या है मामला?
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संजय चन्द्रा एवं अजय चन्द्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। अक्टूबर 2017 में चन्द्रा बंधुओं को सुप्रीम कोर्ट ने खरीददारों को देने के लिए 750 करोड़ जमा कराने के निर्देश दिए थे। इस मामले में चन्द्रा बंधुओं पर 12 हजार खरीददारों के साथ धोखाधड़ी का आरोप