राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को रिम्स के वार्ड से निदेशक बंगला और बंगला से वापस पेइंग वार्ड शिफ्ट करने के मामले पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई सूचीबद्ध है। हाईकोर्ट के पिछले आदेश के आलोक में सरकार को रिपोर्ट पेश कर अदालत को यह बताएगी कि लालू प्रसाद को पेइंग वार्ड से निदेशक बंगला में शिफ्ट करने का निर्णय किसका था। फिर बंगला से पेइंग वार्ड में उन्हें किसके आदेश से शिफ्ट किया गया।
अदालत ने लालू प्रसाद को मिलने वाले सेवादार की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी जानकारी मांगी है और यह बताने को कहा है कि सेवादार नियुक्त करने के लिए क्या प्रावधान है और कैसे उसका चयन किया जाता है।
हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में रिम्स से लालू प्रसाद की मेडिकल रिपोर्ट और जेल प्रशासन से लालू प्रसाद से पिछले तीन माह में मिलने वाले लोगों की सूची देने को कहा था। जेल प्रशासन को यह बताने को कहा गया था कि जो लोग भी लालू प्रसाद से मिलने में जेल मैनुअल का पालन किया गया है या नहीं। जेल प्रशासन की ओर से समय पर जानकारी नहीं दिए जाने पर हाईकोर्ट ने कारा महानिरीक्षक और बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अधीक्षक को शो कॉज किया था। इसके बाद दोनों ने बिना शर्त माफी मांगी थी और मुलकातियों की सूची और अपना जवाब दाखिल किया था।