दिल्ली हाईकोर्ट ने गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ (जीसीएमएमएफ) लिमिटेड की याचिका पर गूगल और फेसबुक से जवाब मांगा है। कंपनी ने याचिका में गूगल और फेसबुक को अपने प्लेटफॉर्म से उन वीडियो को हटाने की मांग की जिन्हें कथित तौर पर गाय के प्रति क्रूर करार दिया गया है। जीसीएमएमएफ नाम की कंपनी अमूल ब्रांड नाम से डेयरी उत्पाद बेचती है।
जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने गूगल और फेसबुक के अलावा वीडियो अपलोड करने वाले व्यक्ति को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालांकि उन्होंने वीडियो को हटाने संबंधित किसी तरह का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया।
हाईकोर्ट ने वीडियो अपलोड करने वाले व्यक्ति से यह बताने के लिए कहा है कि जीसीएमएमएफ या उसके सदस्य गाय के प्रति क्रूरता में किस तरह शामिल थे और वीडियो में अमूल का मस्कट क्यों इस्तेमाल किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी। कंपनी की ओर से दाखिल याचिका में सोशल मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक से उक्त दावा करने वाले वीडियो को हटाने का आदेश देने की मांग की है।