दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दिल्ली सरकार को COVID-19 महामारी के दौरान छात्रों से अधिक फीस वसूलने और ऑनलाइन कक्षाओं से इनकार करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे।
कोरोना संकट के बीच दिल्ली सरकार ने यह साफ कर दिया था कि इस महामारी के दौरान किसी भी स्कूल को फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं है। फीस बढ़ाने वाले सभी स्कूलों पर सख्त कार्रवाई होगी।
मनीष सिसोदिया ने कहा था कि दिल्ली सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान किसी भी स्कूल को फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं है। स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस लेने की अनुमति है और जब तक स्कूल पूरी तरह से फिर से नहीं शुरू हो जाते, किसी अतिरिक्त फीस की अनुमति नहीं होगी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।