बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने 30 नवंबर तक अपनी सीमा में पटाखों पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। BMC ने निजी या सार्वजनिक स्थानों पर कोई पटाखे नहीं जलाए जा सकते। आतिशबाजी शो आयोजित करने के लिए होटल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा बीएमसी ने ‘फूलझड़ी’ और ‘अनार’ जैसे ध्वनिरहित पटाखों का केवल दिवाली की रात 8 बजे से 10 बजे के बीच उपयोग किया जा सकता है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने उन शहरों में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। जहां हवा की गुणवत्ता खराब है दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा फेस्टिवल सीजन और कोविड -19 के बढ़ते मामलों के बीच, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सोमवार को पटाखे पर प्रतिबंध लगाने के अपने आदेश की घोषणा करेगा।
पटाखे फोड़ने और बेचने के संबंध में अलग-अलग राज्यों ने अलग-अलग नियम बनाए हैं। एनजीटी के आदेश से पहले विभिन्न राज्यों ने क्या किया है, इस पर एक नज़र:
दिल्ली
दिल्ली में पटाखें फोड़ने और बेचने दोनों पर बैन लगा दिया गया है. दिल्ली में ग्रीन पटाखें फोड़ने की अनुमति भी नहीं दी गई है. बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति बदतर होती जा रही है। इसके चलते सरकार ने इस बार भी लोगों से पटाखे नहीं फोड़ने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली इस समय कोविड-19 और बढ़ते वायु प्रदूषण का सामना कर रही है और ‘आप’ सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने लोगों से दिवाली पर पटाखे नहीं फोड़ने की अपील करते हुए कहा कि बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति बदतर होती जा रही है। ऐसे में अगर हम इस दिवाली पर पटाखे फोड़ते हैं, तो हम अपने बच्चों और परिवारों के साथ खेल रहे हैं।
पश्चिम बंगाल
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर दिवाली, काली पूजा, जगद्धात्री पूजा और छठ पर पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री पर गुरुवार को प्रतिबंध लगा दिया। न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी और अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने दो जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। काली पूजा 15 नवम्बर को है। अदालत ने निर्देश दिया कि प्रतिबंध जगद्धात्री पूजा, छठ और कार्तिक पूजा के दौरान भी लागू रहेगा।
सिक्किम
वहीं, सिक्किम सरकार ने भी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरे राज्य में पटाखा फोड़ने पर पाबंधी लगा दी है। राज्य में पटाखों पर बैन के लिए बुधवार को मुख्य सचिव एससी गुप्ता की ओर से आपदा प्रबंधन कानून धारा 22 (2) के तहत पटाखा फोड़ने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। जिले के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को इस नियम को कड़ाई से लागू करवाने का आदेश दिया गया है।
कर्नाटक
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार कोरोना के चलते दीपावली के दौरान पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी करेगी। येदियुरप्पा ने कहा, “हमने इस पर चर्चा की (पटाखा प्रतिबंध), हम दीपावली के दौरान पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर रहे हैं। सरकार जल्द ही इस आशय का आदेश जारी करेगी।”
राजस्थान
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को ट्वीट किया कि उनकी सरकार ने कोविड -19 रोगियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और साथ ही पटाखों से निकलने वाले जहरीले धुएं से जनता को बचाने के लिए पटाखों की बिक्री और फटने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति से 2000 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र ने शुक्रवार को दिवाली के दौरान कोविड -19 के प्रसार को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए, सरकार ने नागरिकों से पटाखे फोड़ने से बचने का आग्रह किया। हालांकि, मुंबई में, राज्य की राजधानी के नागरिक निकाय, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने गुरुवार को घोषणा की कि वह शहर में सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे फोड़ने पर बैन लगाएगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले लोगों से जुर्माना वसूला जाएगा। हालांकि दिवाली वाले दिन फुलझड़ी और अनार जैसे ध्वनि रहित पटाखों को रात 8 बजे से रात 10 बजे तक फोड़ने की अनुमति दे दी गई है।
ओडिशा
ओडिशा सरकार ने 10 से 30 नवंबर तक राज्य भर में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
हरियाणा
हरियाणा सरकार ने राज्य में दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे के बीच केवल दो घंटे पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है।
पंजाब
पंजाब सरकार ने एनजीटी को बताया है कि राज्य के लिए पटाखों पर प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं है और दिवाली पर पटाखे फोड़ने की अनुमति केवल 8 बजे से 10 बजे के बीच है।