यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के लव जिहाद पर काननू बनाने के बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में एक चुनावी रैली में उन्हें सलाह दे डाली। ओवैसी ने कहा कि योगी जी को लव जिहाद पर आर्टिकल 21 का अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो अच्छे वकील से जानकारी लें। यह बातें ओवैसी ने मनिहारी विधानसभा क्षेत्र के पार्टी प्रत्याशी की चुनावी सभा के लिए अमदाबाद प्रखंड के बैरिया मदरसा में कहीं।
इसके पूर्व चुनावी सभा में उन्होंने कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास लेकिन यह उल्टा है। सबका साथ सबका विनाश हो रहा है। उन्होंने कहा कि पन्द्रह वर्षों से बिहार की जनता को नीतीश कुमार ने विकास के नाम पर ठगा है। बिहार की जनता को बेहाल कर छोड़ दिया है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है। इस डबल इंजन की सरकार की वजह से विनाश डबल तरीके से हो रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में विद्यालय हैं लेकिन शिक्षक नहीं, अस्पताल हैं लेकिन डॉक्टर व दवा नहीं है। पन्द्रह वर्षों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा गया है। यह क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। लेकिन यहां न तो सड़क है न ही पुल। जनता जिल्लत की जीवन जी रही है। ओवैसी ने सात निश्चय योजना पर भी कटाक्ष किया। महंगाई को भी आड़े हाथों लिया। एनआरसी व एनसीआर पर उन्होंने कहा कि यह संविधान विरोधी कानून है।
यूपी में कोर्ट ने कहा शादी के लिए धर्म परिवर्तन जरूरी नहीं :
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। एक आदेश में कोर्ट ने कहा है कि बालिग लड़का व लड़की अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति के साथ रह सकते हैं। उनके जीवन में हस्तक्षेप करने का किसी को अधिकार नहीं है। हालांकि संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म अपनाने का अधिकार देता है लेकिन महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। विशेष विवाह अधिनियम के तहत बिना धर्म बदले विपरीत धर्म को मानने वाले शादी करके वैवाहिक जीवन बिता सकते हैं। यह कानून सभी धर्म पर लागू है। इसके बावजूद लोग शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जो सही नहीं है।
जानें किस केस पर सुनाया फैसला :
कोर्ट ने विपरीत धर्मों के याचियों को अपनी मर्जी से कहीं भी किसी के साथ रहने के लिए स्वतंत्र कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने सहारनपुर की पूजा उर्फ जोया व शाहवेज की याचिका पर दिया है। पूजा ने घर से भागकर शाहवेज से शादी कर ली। जब परिवार को पता चला तो घर में नजरबंद कर दिया, जिस पर यह याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने लड़की याची को पेश करने का निर्देश दिया। पिता द्वारा पेश न करने पर एसपी सहारनपुर को लड़की को पेश करने का निर्देश दिया। कोर्ट में पेश लड़की ने कहा कि वह अपने पति के साथ रहना चाहती है। कोर्ट ने उसे अपनी मर्जी से जाने के लिए स्वतंत्र कर दिया।