बहुचर्चित हाथरस गैंगरेप केस को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाथरस मामले में सुनवाई उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करने की याचिका पर विचार सीबीआई की जांच पूरी होने के बाद किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट हाथरस कांड के सभी पहलुओं पर विचार करेगा और सीबीआई वहां स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेगी। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभी इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है, ऐसे में तुरंत ट्रांसफर की जरूरत नहीं है। इस पर बाद में विचार किया जाएगा।
इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने एक जनहित याचिका और कार्यकर्ताओं तथा वकीलों की ओर से दायर कई अन्य हस्तक्षेप याचिकाओं पर 15 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाओं में दलील दी गयी थी कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है, क्योंकि कथित तौर पर जांच बाधित की गई।
बता दें कि हाथरस के बूलगढ़ी गांव में पिछले महीने की 14 तारीख को 19 वर्षीय दलित युवती के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया था। उपचार के दौरान दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 29 सितंबर को लड़की की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने उत्तर प्रदेश में मामले की निष्पक्ष सुनवाई नहीं होने की आशंका प्रकट की थी।