दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में अवैध गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार जामिया विश्वविद्यालय के छात्र इकबाल तन्हा को अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया।
दिल्ली पुलिस ने इकबाल तन्हा को हिंसा के लिए साजिश करने के आरोप में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि पुलिस के इस बात पर विश्वास करने के पर्याप्त कारण है कि आरोपी के खिलाफ लगे आरोप पहली नजर में सही लगते हैं। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा है कि फिलहाल आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है।
उत्तर पूर्वी दिल्ली में 24 फरवरी को संशोधित नागरिकता कानून के समर्थकों एवं प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प के बाद शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 200 लोग घायल हो गए थे।