दिल्ली दंगे के आरोपी पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ प्रवर्तन निदे़शालय (ईडी) ने शनिवार को अदालत में धनशोधन मामले में आरोपपत्र दाखिल किया। ईडी ने इस आरोपपत्र में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों में ताहिर द्वारा धनराशि लगाने का आरोप लगाया है। ईडी ने कहा है कि करीब सवा करोड़ रुपये से दंगों के लिए हथियारों की खरीदारी की गई।
कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के साथ ही सह-आरोपी अमित गुप्ता के खिलाफ दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान ले लिया है। ईडी ने आरोपपत्र में कहा है कि जांच के दौरान पता चला कि ताहिर हुसैन और उससे जुड़े लोगों ने एक करोड़ दस लाख रुपये का धनशोधन किया है। दंगों के लिए एकत्रित किए गए इस धन को शेल व डमी कंपनी के माध्यम से नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में चल रहे धरना-प्रदर्शनों में लगाया गया।
आरोपपत्र के अनुसार, दंगों की तैयारी जनवरी में ही कर ली गई थी और इस रकम को दंगों के लिए घातक हथियार जैसे पेट्रोल, तेजाब, पिस्तौल, गोली, तलवार व चाकू आदि खरीदने में लगाया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोपपत्र मे दावा किया है कि इस मामले में ताहिर हुसैन का साथ अमित गुप्ता नामक व्यक्ति ने दिया। जिसके नाम पर शैल कंपनी खोली गई और धन को इसमें स्थानान्तरित किया गया। आरोपपत्र में यह भी कहा गया कि ताहिर हुसैन की इस साजिश के कारण ही फरवरी में भड़के दंगों में 53 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि दो सौ से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए।