सुशांत सिंह राजपूत मौत केस से जुड़े ड्रग्स कनेक्शन में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज यानी मंगलवार को सुनवाई है। रिया और उनके भाई को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले से जुड़े ड्रग केस में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती पिछले काफी दिनों से मुंबई की भायखला जेल में बंद हैं। मुंबई की विशेष अदालत ने उन्हें 6 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। हालांकि, रिया चक्रवर्ती ने अपनी जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है
बॉम्बे हाईकोर्ट में रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है।
-कुछ देर में बॉम्बे हाईकोर्ट में रिया और शौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर सुनवाई कुछ देर में शुरू होगी।
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती ने बंबई उच्च न्यायालय (बॉम्बे हाईकोर्ट) में दायर जमानत याचिका में कहा है कि वह निर्दोष हैं और मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ‘जानबूझ कर’ उन पर और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगा रहा है। उन्होंने कहा कि वह ‘विच हंट’ (संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश अभियान) का शिकार हुई हैं। हाईकोर्ट में मंगलवार को दायर जमानत याचिका में चक्रवर्ती ने कहा है कि वह सिर्फ 28 साल की हैं और एनसीबी की जांच के अलावा, वह साथ ही साथ पुलिस और केंद्रीय एजेसियों की तीन जांच और ‘समानांतर मीडिया ट्रायल’ का सामना कर रही हैं।
याचिका में कहा, ‘आवेदक (चक्रवर्ती) निर्दोष हैं और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है।’ उन्होंने याचिका में कहा कि वह ‘विच-हंट’ का शिकार हुई हैं क्योंकि सीबीआई और ईडी उनके खिलाफ सबूत जुटाने में असफल रही और एनसीबी को उन्हें और उनके परिवार को फंसाने के लिए लाया गया। चक्रवर्ती पर एनसीबी ने कई आरोपों के लिए मामला दर्ज किया है, इसमें मादक पदार्थ की अवैध तस्करी का वित्तपोषण करना भी शामिल है। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांस (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 27-ए के तहत मामला दर्ज किया गया है और यह धारा आरोपी को जमानत देने पर रोक लगाती है।
अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक के वकील ने पिछले रविवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्ग्स मामले में एनसीबी को जांच शुरू करने का कोई अधिकार नहीं है। वकील सतीश मानशिन्दे ने उच्च न्यायालय से कहा कि एनसीबी को संबंधित मादक पदार्थ मामले की जांच राजपूत की मौत की जांच कर रहे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को हस्तांतरित करनी चाहिए थ।
हालांकि, उच्च न्यायालय ने रिया और शौविक की जमानत याचिकाओं पर कोई आदेश पारित नहीं किया और एनसीबी से सोमवार (28 सितंबर) तक जवाब दायर करने को कहा। एनसीबी ने रिया और शौविक के खिलाफ स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
जेल में बंद बहन-भाई ने अपनी जमानत याचिकाएं खारिज करने के विशेष एनडीपीएस अदालत आदेश को इस सप्ताह के शुरू में उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की एकल पीठ से मानशिन्दे ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने राजपूत की कथित आत्महत्या की जांच से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा था कि मौत से संबंधित सभी मामलों की जांच सीबीआई करेगी। वकील ने तर्क दिया कि रिया और शौविक के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की कठोर धारा 27 ए नहीं लगाई जानी चाहिए थी।
रिया और शौविक की याचिका के साथ-साथ दीपेश सावंत और सैम्यूल मिरांडा और कथित मादक पदार्थ तस्कर अब्दुल परिहार की जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में मृत मिले थे।