मध्य प्रदेश में भोपाल रेलवे स्टेशन के वीआईपी विश्राम कक्ष में 22 वर्षीय एक युवती से कथित रूप से सामूहिक बलात्कार के एक दिन बाद आरोपी दो इंजीनियरों को रेलवे ने निलंबित कर दिया है। पश्चिम मध्य रेल, भोपाल मण्डल द्वारा रविवार को जारी विज्ञप्ति में कहा गया है, शनिवार को भोपाल स्टेशन परिसर में हुई सामूहिक बलात्कार की शिकायत कल रात संज्ञान में आने पर जीआरपी द्वारा राजेश तिवारी (जूनियर इंजीनियर , कैरिज वैगन) तथा आलोक मालवीय (सीनियर सेक्शन इंजीनियर /विद्युत)भोपाल के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। तिवारी फिलहाल भोपाल के वरिष्ठ मण्डल संरक्षा अधिकारी के अधीन सेफ्टी काउंसलर है।
विज्ञप्ति के अनुसार मामला संज्ञान में आते ही मण्डल रेल प्रशासन ने तिवारी एवं मालवीय को देर रात ही तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसमें कहा गया है कि भोपाल मण्डल रेल प्रबंधक ने इस पूरे मामले की विभागीय कार्रवाई हेतु उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं तथा त्वरित रिपोर्ट माँगी है। जीआरपी थाना भोपाल के प्रभारी आर एम रावत ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर इन दोनों आरोपियों पर भादंवि की धारा 376 डी (सामूहिक बलात्कार) और अन्य संबद्ध धाराओं में मामला दर्ज कर शनिवार को ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।
भोपाल में रेलवे पुलिस के अधीक्षक हितेश चौधरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के महोबा की रहने वाली 22 वर्षीय पीड़िता की तिवारी से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। तिवारी ने उसे नौकरी दिलाने के बहाने भोपाल बुलाया था। युवती शनिवार सुबह जब भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंची तो तिवारी ने उसे स्टेशन पर बने रेलवे के वीआईपी विश्राम कक्ष में ठहराया।
चौधरी ने बताया कि शनिवार दोपहर को तिवारी अपने सहकर्मी मालवीय के साथ युवती से मिलने आया और युवती को पीने के लिए कोई चीज दी जिसमें कथित रूप से नशीला पदार्थ मिला हुआ था। इसके बाद युवती को हल्की बेहोशी आने लगी। फिर दोनों ने युवती से कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि युवती ने होश आने पर शनिवार शाम को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।